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सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार

फ़िल्टर

वृत्तिकर छूट एवं विकलांग वाहन भत्‍ता

शासकीय सेवक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होने पर वृत्तिकर छूट एवं विकलांग वाहन भत्ता संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त कर सकते है ।

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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अस्थिबाधितार्थ उ.मा.वि. बैतूल

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एवं 40 प्रतिशत दिव्यांग (अस्थिबाधित बालक) बालको के लिये निशुल्क अंतवासी शिक्षण एवं छात्रवृत्ति ।

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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कृत्रिम अंग उपकरण वितरण

40 प्रतिशत से अधिक विव्यांग होना आवश्यक है एवं स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित किया गया हो जिनकी शर्तें निम्नानुसार हैं – 1. अस्थिबाधित विव्यांग व्यक्ति को ट्राईसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, वाकर, आर्थोपेडिक स्टिक, कृत्रिम अंग, कैलीपर शूज। 2- दृष्टिबाधित विव्यांग व्यक्ति को ब्लाइंड स्टिक। 3- श्रवणबाधित विव्यांग व्यक्ति को श्रवण यंत्र । 4- मानसिक विव्यांग व्यक्ति को 0 से 18 वर्ष तक के हो उनको एम आर किट उप्लब्ध…

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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अंत्‍येष्टि सहायता योजना

अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से करने के लिए

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत परिवार को आर्थिक सहायता ।

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आवेदन के साथ सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें । 2. निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें । 3. प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करें । 4. प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा या अंतिम चयन के आयोग के पत्र की प्रति संलग्न करें । 5. प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा की अंकसूची की प्रति संलग्न करें । 6. जाति प्रमाण पत्र संलग्न…

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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मुख्‍यमंत्री नि:शक्‍त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

उदेद्श निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना । निःशक्त विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं(अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना। दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना । निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना ।

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

परिचय समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ( निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग,वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी और गरीब लोगों ) निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा…

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना

परिचय भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा…

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना

परिचय प्रदेश शासन द्वारा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। उदेद्श प्रदेश शासन द्वारा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है :- http://socialjustice.mp.gov.in/

प्रकाशित तिथि: 17/02/2020
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