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मुख्‍यमंत्री नि:शक्‍त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

दिनांक : 20/06/2016 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण

उदेद्श
निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना ।
निःशक्त विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं(अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना।
दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना ।
निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना ।

लाभार्थी:

मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्‍तजनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो। निःशक्तता व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40% से अधिक, श्रवण बाधित 40% से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। निःशक्त विद्यार्थी का स्पर्श अभियान के पोर्टल में नाम अंकित हो।

लाभ:

लेपटाप / मोटराइज्ड ट्रायसाईकल

आवेदन कैसे करें

आवेदन हेतु दिये लिंक को खोले http://sparsh.mp.gov.in/Public/Pages/CMSPYDefault.aspx