योजनाएं
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
सिटी सर्विलेंश योजना
पुलिस सीसीटीव्ही सिस्टम के माध्यम से निगरानी करना
म.प्र. पुलिस डायल 100 योजना
पुलिस डायल 100 सेवा जिसके अन्तर्गत तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना
मोबाईल एप योजना
मोबाईल एपयोजना (MPeCOP) मध्यप्रदेश पुलिस का मोबाईल एप (MPeCop) के जरिये संकट के समय आमजन या नागरिक के चार परिजनों एंव डायल 100 को पहूँच जायेगा SMS, प्रदेश में आप कहीं भी हो ,APP से मालूम कर सकते हो, आपसे करीब के थानो और पुलिस अफसरो के नाम और मोबाईल नंबर प्राप्त कर सकते हो ।
सिटीजन पोर्टल योजना
सिटीजन पोर्टल योजना के अंतर्गत आम नागरिको को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर थाना/कार्यालय आये बिना ही शिकायत की जा सकती है । जिला-बैतूल में प्रतिदिन लगभग 100 व्यक्तियो को लाभ दिया जा रहा है ।
अतिथि पोर्टल योजना
इस योजना के अतंर्गत होटल, सरायें, आश्रम, बोर्डिंग हाऊस , विश्रामगृह आदि मे ठहरने वाले यात्रियो की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, एंव शांति बनाये रखने के उदेश्य से अतिथि पोर्टलयोजना (OCVRMS) को प्रारंभ किया गया होटल, सरायें, आश्रम, बोर्डिंग हाऊस , विश्रामगृह आदि के मालिको के व्दारा इस अतिथि पोर्टलयोजना (OCVRMS) को लाँगिन कर अतिथि पोर्टलयोजना (OCVRMS) में जानकारी भरी जाये जिससे की आवश्यकता पढने पर जानकारी पुलिस की मद्दगार सावित…
वृत्तिकर छूट एवं विकलांग वाहन भत्ता
शासकीय सेवक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होने पर वृत्तिकर छूट एवं विकलांग वाहन भत्ता संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त कर सकते है ।
अस्थिबाधितार्थ उ.मा.वि. बैतूल
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एवं 40 प्रतिशत दिव्यांग (अस्थिबाधित बालक) बालको के लिये निशुल्क अंतवासी शिक्षण एवं छात्रवृत्ति ।
कृत्रिम अंग उपकरण वितरण
40 प्रतिशत से अधिक विव्यांग होना आवश्यक है एवं स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित किया गया हो जिनकी शर्तें निम्नानुसार हैं – 1. अस्थिबाधित विव्यांग व्यक्ति को ट्राईसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, वाकर, आर्थोपेडिक स्टिक, कृत्रिम अंग, कैलीपर शूज। 2- दृष्टिबाधित विव्यांग व्यक्ति को ब्लाइंड स्टिक। 3- श्रवणबाधित विव्यांग व्यक्ति को श्रवण यंत्र । 4- मानसिक विव्यांग व्यक्ति को 0 से 18 वर्ष तक के हो उनको एम आर किट उप्लब्ध…
अंत्येष्टि सहायता योजना
अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से करने के लिए
मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत परिवार को आर्थिक सहायता ।