अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
इस योजना के तहत् दिनांक 23.07.2007 के पश्चात् नवविवाहित जोडो को 2.00 लाख रू. एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता हैं । अंतजरजातीय विवाह करने की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष की अवधि तक ही पुरस्कार हेतु दावा मान्य किया जावेगा । 01 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पात्रता स्वतः समाप्त हो जावेगी । विवाहित जोडो की उम्र विवाह योग्य तथा दो में से एक सवर्ण/पिछडा वर्ग तथा दूसरा अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य हैं, तथा आवेदक बैतूल जिले का मूल निवासी हो ।
लाभार्थी:
दम्पति में एक संवर्ण हिन्द तथा एक अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है । विवाह के 01 वर्ष की अवधि में दावा मान्य है । हिन्दु मेरिज एक्ट 1955 का पंजीयन अनिवार्य है। अनु.जाति का सदस्य बैतूल जिले का होना आवश्यक है।
लाभ:
प्रोत्साहन राशि 2.00 लाख प्रति दम्पति संयुक्त बैक खाते में दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
निर्धारित प्रारूप में संयुक्त हस्ताक्षर से नोटरी,शपथ पत्र,उम्र, जाति,निवास,आधार कार्ड संयुक्त बैक खाते की प्रति के साथ आवेदन कलेक्टर/सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करते हेै ।