मुख्यमंत्री कन्या विवाह/मुख्यमंत्री निकाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई।
मुख्यमंत्री निकाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2012 में मुखयमंत्री निकाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई। उक्त योजना में पात्रता/शर्तो के मापदण्ड वहीं है जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के है।
उदेद्श
मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है :- http://socialjustice.mp.gov.in/
लाभार्थी:
कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
लाभ:
कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 48,000/-कन्या के खाते में जमा कराये जाते है एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 3,000/- कुल रूपये 51,000/-हजार दिये जाने का प्रावधान है।
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी ।