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सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

दिनांक : 08/08/2008 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
आवेदन के साथ सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
2. निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
3. प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करें ।
4. प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा या अंतिम चयन के आयोग के पत्र की प्रति संलग्न करें ।
5. प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा की अंकसूची की प्रति संलग्न करें ।
6. जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

लाभार्थी:

प्रोत्साहन राशि ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परीणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

लाभ:

प्रारंभिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होन पर 20 हजार रूपये मात्र। मुख्य परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रूपये मात्र। अंतिम चयन होने पर रूपये 20 हजार मात्र।

आवेदन कैसे करें

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।