विद्यार्थी कल्याण योजना
दिनांक : 01/01/2006 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/जनजाति /विमु जाति के विद्यार्थियो की विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में आर्थिक रूप से सहायता देना हैं, ताकि ऐसे विद्यार्थियो को अध्ययन में किसी प्रकार की रूकावट न हो ।
लाभार्थी:
01. छात्र-छात्रा को शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का नियमित विद्यार्थी होना होगा ।02. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति के समस्त छात्र-छात्राओ को जो कक्षा 1 से 10 तक मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों ।
लाभ:
विद्यार्थी को 1000- से 25000- तक का नियमानुसार राशि स्वीकृत की जाती है ।
आवेदन कैसे करें
संबंधित शाला/छात्रावास/आश्रम/विकास खांड शिक्षा अधिकारी/जिला कार्यालय |