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लाड़ली लक्ष्‍मी योजना

दिनांक : 01/04/2007 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।
विभागीय वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/

लाभार्थी:

सामान्‍य प्रकरणों में- 1. जनवरी 2006 के उपरांत जन्‍मी बालिकाओं को लाभ दिया जावेगा। 2. बालिकाओं के माता/पिता, मध्‍यपद्रेश के स्‍थानीय निवासी होना चाहिये। 3. बालिका के जन्‍म के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा। 4. आंगनवाड़ी केन्‍द्र में पंजीयन होना अनिवार्य है। 5. ऐसे माता/पिता, जिनकी अधिकतम दो संतान हो तथा जिन्‍होंने पंजीयन हेतु आवेदन के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो। 6. बालिका के माता/पिता आयकर दाता न हो।

लाभ:

योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाऐगें अर्थात कुल राशि रूपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाऐगें। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू.2000, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू.4000, कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू.6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू.6000 ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

आवेदन कैसे करें

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्‍चात प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।