राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
दिनांक : 01/09/2013 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण
जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के 4डी बीमारियों (जिसमें जन्मजात विकृति, कमियां,विकासात्मक देरी और विकलांगता, बचपन के रोग ) के चिन्हित समस्त बच्चों को जांच एवं उपचार से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना।
लाभार्थी:
बच्चे की उम्र 0 से 18 वर्ष की हो, हितग्राही के माता पिता मध्यप्रदेश के निवासी होने पर संबंधित जिले से प्रकरण स्वीकृत कर लाभ दिया जाता है।
लाभ:
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/शासकीय अस्पतालों में निर्धारित पैकेज अनुसार हितग्राहियों निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।
आवेदन कैसे करें
ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को आवेदन दिया जाता है।