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म.प्र. बाल प्रायोजन नि‍जी (प्रायवेट स्‍पांसरशिप) योजना

दिनांक : 24/11/2021 -

म.प्र. बाल प्रायोजन निजी (प्रायवेट स्‍पांसरशिप) योजना

लाभार्थी:

1. प्रायोजन (स्‍पांसरशिप) के मूल मापदण्‍ड:- • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चें (बालक/बालिका) • उल्‍लेखित प्रावधानों में परिवार गरी‍बी रेखा के नीचे निवासरत होना चाहिये। • जिन प्रावधानों मे बी.पी.एल परिवार होने के अनिवार्यता नहीं वहॉ प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एस.एफ.सी.ए.सी) परिवार की आवश्‍यकताओं एवं बालक के सर्वोत्‍तम हित को दृष्टिगत रेखते हुए कारणों का उल्‍लेख करते हुए चयन करेंगी। 2. योजना के तहत्‍ प्राथमिकता का क्रम • ऐसे बच्‍चें जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्‍यु हो चुकि है तथा रिश्‍तेदार का परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे का परिवार है। • समस्‍त श्रेणियों में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवार को प्राथमिकता। • ऐसे बच्‍चें जिनके माता-पिता या बालक असहाय है या गंभीर बीमारी से पीडि़त है जिसमें एच.आई.वी/एड्स भी शामिल है।

लाभ:

योजना के तहत माता-पिता/एकल माता/एकल पिता/परिवार को वित्‍तीय सहायता के रूप में 2000/- रूपय प्रतिमाह कम से कम एक वर्ष के लिये प्रदान की जावेंगी।

आवेदन कैसे करें

संपर्क:- इच्‍छुक प्रायोजक (व्‍यक्ति / संस्‍था / कम्‍पनी / बैंक / औधोगिक इकाई / ट्रस्‍ट आदि) जरूरतमंद बच्‍चों की सहायता हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास पुराना कलेक्‍ट्रेट जिला बैतूल या कार्यालय बाल कल्‍याण समिति‍ बैतूल से संपर्क कर सकते है। संपर्क नं0 श्री कपिल वर्मा (अध्‍यक्ष, बाल कल्‍याण समिति) 9424453301, श्री संजय कुमार जैन(जिला कार्यक्रम अधिकारी) 9406731311,

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