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म.प्र अनुसूचित जाति वर्ग के कृषको के कुओ तक विधुत लाईन का विस्तार योजना नियम 2018

दिनांक : 15/05/2018 - | सेक्टर: ग्रामीण

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के भूमि धारक/सीमांत कृषक के खेतो में सिचाई सुविधा हेतु विधतु लाईन के विस्तार (पंपो के उर्जीकरण) के कार्य ।

लाभार्थी:

अनुसूचित जाति के ऐसे कृषक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भूमि धारक/सीमातं कृषक जिनके कुऐ तक विधुत नहीं पंहुची है वे इस हेतु आवेदन जिला स्तर पर अथवा जनपद पंचायत कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

लाभ:

कुओं तक सिंचाई सुविधा हेतु विधुत लाईन का विस्तार

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र के साथ खसरा किश्त बंदी,नक्शा, जाति प्रमाण पत्र,बी.पीएल,होने का दस्तावेज,आय प्रमाण पत्र, एवं कुऐ में जल उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।