मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण व स्तनपान को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नकद प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना हे।
लाभार्थी:
गर्भवती माता 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, संबंधित महिला असंगठित कर्मकार में पंजीकृत हो , शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में एवं प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जावेगा।
लाभ:
प्रथम किश्त 4000 रू. गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जांच कराने पर एवं द्वितीय किश्त 12000 /- शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरांत शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर तथा शिशु को 0 डोज बीसीजी, ओपीवी व हेपेटाइटस बी टीकाकरण कराने पर देय होगी।
आवेदन कैसे करें
ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को आवेदन दिया जाता है |