आवास सहायता योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को निवास स्थल से अन्यंत्र निरंतर अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्र्थियो को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता के माध्यम से जिला मुखयालय स्तर पर 1250- एवं तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर 1000- प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से आवास सहायता राशि आधार लिकेंड बैंक खाते में प्रदान की जाती हैं ।
लाभार्थी:
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को निवास स्थल से अन्यंत्र निरंतर अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्र्थियो को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता के माध्यम से जिला मुखयालय स्तर पर 1250- एवं तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर 1000- प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से आवास सहायता राशि आधार लिकेंड बैंक खाते में प्रदान की जाती हैं ।
लाभ:
प्रति छात्र ब्लाक स्तर पर 1000-, जिला स्तर पर -1250- एवं संभाग स्तर पर 1500, प्रति छात्र के मान से प्रतिमाह/नियमाुनसार उनके बैक खाते में भुगतान किया जाता है।
आवेदन कैसे करें
संबंधित महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्याथिैयो को ऑनलाईन आवेदन कर संस्था में आवेदन जमा किया जाता है।