अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारो को तुरंत राहत पहुंचाना हैं, जो अपनी निर्धनता एवं असहायत अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं, और जिन्हें तत्संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत् से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नही हो ।
लाभार्थी:
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारो को तुरंत राहत पहुंचाना हैं, जो अपनी निर्धनता एवं असहायत अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं, और जिन्हें तत्संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत् से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नही हो । को लाभ दिया जाता है।
लाभ:
अर्थिक सहायता 5000- तक सहायक आयुक्त, 10000- तक कलेक्टर महोदय, 15000-तक संभागीय आयुक्त
आवेदन कैसे करें
कलेक्टर/सहायक आयुक्त , को सादे आवेदन पत्र पर, जाति प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,बी.पी.एल राशन कार्ड,बैक पास बुक की प्रति ।