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विद्यार्थी कल्याण योजना

दिनांक : 01/01/2006 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/जनजाति /विमु￿ जाति के विद्यार्थियो की विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में आर्थिक रूप से सहायता देना हैं, ताकि ऐसे विद्यार्थियो को अध्ययन में किसी प्रकार की रूकावट न हो ।

लाभार्थी:

01. छात्र-छात्रा को शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का नियमित विद्यार्थी होना होगा ।02. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति के समस्त छात्र-छात्राओ को जो कक्षा 1 से 10 तक मैट्रिकोत्तर पाठ्‌यक्रम में अध्ययनरत हों ।

लाभ:

विद्यार्थी को 1000- से 25000- तक का नियमानुसार राशि स्वीकृत की जाती है ।

आवेदन कैसे करें

संबंधित शाला/छात्रावास/आश्रम/विकास खांड शिक्षा अधिकारी/जिला कार्यालय |