मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के संबंध में ।
लाभार्थी:
(उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापित करने के लिये पात्रता) 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। 4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/डिफाल्टर नही होना चाहिये । 5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी /स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के लिये पात्र नहीं होगा। 6. योजनांतर्गत 10 लाख से 2 करोड़ तक }ण की पात्रता होगी।
लाभ:
मार्जिनमनी/ ब्याजअनुदान/ गांरटी शुल्क टर्मलोन पर मार्जिनमनी 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत् ब्याज अनुदान (7 वर्ष)
आवेदन कैसे करें
योजनांतर्गत ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाना।
लिंक https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
लाभार्थियो की सूची देखे
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