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अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना

दिनांक : 01/08/2016 - | सेक्टर: शहरी , ग्रामीण

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो पर अत्याचार अपराध करने का निवारण करने हेतु ऐसे अपराधो के विचारण के लिए विशेष न्यायालयो का तथा ऐसे अपराधो से पीडित व्यक्ति को राहत देने और उनके पुर्नवास के लिए अधिनियम केन्द्र शासन द्वारा लागू किया गया हैं । अपराध की गंभीरता के आधार पर पृथक-पृथक राहत राशि का निर्धारण किया गया हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना

लाभार्थी:

अजा या अजजा वर्ग के व्यक्तियों पर अन्य वर्ग जाति द्वारा अत्याचार करने पर राहत राशि अनु.जाति/जन जाति एक्ट अवराध की धाराओं के अनुसार राहत राशि हेतु मापदंड अनुसार ।

लाभ:

राहत राशि नियमानुसार देय है ।

आवेदन कैसे करें

थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिर्पाट के आधार, प्रकरण अनुसार प्राप्त राहत राशि |