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अनुसूचित जनजाति/जाति बस्ती विकास योजना

दिनांक : 15/05/2018 - | सेक्टर: ग्रामीण

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, इसी प्रकार ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग हो, एवं कम से कम 20 परिवार अनुसूचित जाति निवासरत्‌ हो, में अद्योसंरचना निर्माण कार्य यथा समुचित पेयजल, प्रकाश, विद्युत व्यवस्था, आंतरिक क्षेत्र में पक्की सड़के, नालियो, मुखय सडके, सामाजिक कार्यक्रम समारोह हेतु सामुदायिक भवनो आदि मूलभूत सुविधाओ संबंधी निर्माण कार्य लिये जा सकते हैं ।

लाभार्थी:

संशोधित नियम 2018 अनुसार अजा/अजजा वर्ग हेतु बहुल्य वाले ग्रामो में नालियां,मुखय सडके ग्राम तक,सडक,पुलिया,रपटा,व बस्ती मं विधुतीकरण, सामाजिक कार्यक्रम/समारोहो हेतु सामुदायिक भवन,ग्राम पंचायत/जन प्रतिनिधी व विधायक के प्रस्ताव के आधार पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली अनुमोदन समिति के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत किया जाता है। प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लिये जाता है इसे सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है।

लाभ:

अधोसंरचना के अन्तर्गत निर्माण किये जाते है।

आवेदन कैसे करें

प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा लिए जाकर तथा माननीय क्षैत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसा के आधार पर अनुमोदन समिति के अनुमोदन प्राप्त किए जाते हेै ।