आदिम जाति कल्याण विभाग
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
महर्षि बाल्मिकी प्रोत्साहन योजना
अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभान बालक-बालिकाओं को पुरूस्कत एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभाग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश की पात्रता परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियो को आई.आई.टी,एम्स प्रवेश,क्लेट प्र्रवेश,एन.डी.ए प्रवेश, इन संस्थाओं में प्रवेश के उपरांत महर्षि वाल्मिकी के प्रकटोत्सव के अवसर पर सम्मनित करने व प्रोत्साहित करन के लिए योजना लागू की गई है ।
वन अधिकार अधिनियम (वन अधिकारो की मान्यता)
वन में निवास करने वाले ऐसे अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य परम्परागत वन निवासियो के जो वन क्षेत्रो में पीढियो से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारो को अभिलिखित नही किया जा सका हैं । वन अधिकारो एवं वनभूमि में अधिभोग/निवास को शासन स्तर पर मान्यता देने तथा उपयोग हेतु अतिक्रमित भूमि का निवास एवं जीविकोपार्जन हेतु अधिकार सौपने के लिए यह नियम लागू किया गया ।
आवास सहायता योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को निवास स्थल से अन्यंत्र निरंतर अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्र्थियो को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता के माध्यम से जिला मुखयालय स्तर पर 1250- एवं तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर 1000- प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से आवास सहायता राशि…
विद्यार्थी कल्याण योजना
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/जनजाति /विमु जाति के विद्यार्थियो की विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में आर्थिक रूप से सहायता देना हैं, ताकि ऐसे विद्यार्थियो को अध्ययन में किसी प्रकार की रूकावट न हो ।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरो पर सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना लागू की गई हैं ।
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारो को तुरंत राहत पहुंचाना हैं, जो अपनी निर्धनता एवं असहायत अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं, और जिन्हें तत्संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत् से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नही हो ।
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो पर अत्याचार अपराध करने का निवारण करने हेतु ऐसे अपराधो के विचारण के लिए विशेष न्यायालयो का तथा ऐसे अपराधो से पीडित व्यक्ति को राहत देने और उनके पुर्नवास के लिए अधिनियम केन्द्र शासन द्वारा लागू किया गया हैं । अपराध की गंभीरता के आधार पर पृथक-पृथक राहत राशि का निर्धारण किया गया हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
इस योजना के तहत् दिनांक 23.07.2007 के पश्चात् नवविवाहित जोडो को 2.00 लाख रू. एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता हैं । अंतजरजातीय विवाह करने की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष की अवधि तक ही पुरस्कार हेतु दावा मान्य किया जावेगा । 01 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पात्रता स्वतः समाप्त हो जावेगी । विवाहित जोडो की उम्र विवाह योग्य तथा दो में से एक सवर्ण/पिछडा वर्ग तथा दूसरा…
माडा क्षेत्र
माडा क्षेत्र प्रभातपट्टन एवं मुलताई के 66 ग्रामो को सम्मिलित किया गया हैं । अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्ययिो का जीवन स्तर उठाने तथा इन ग्रामो में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् हितग्राहियो को कृषि, फलोद्यान, डेयरी विकास, सिंचाई उपकरण, स्टाप डेम, पेयजल, पुल, पुलिया एवं सी.सी.रोड इत्यादि कार्यो का लाभ दिया जाता हैं ।
अनुसूचित जनजाति/जाति बस्ती विकास योजना
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, इसी प्रकार ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग हो, एवं कम से कम 20 परिवार अनुसूचित जाति निवासरत् हो, में अद्योसंरचना निर्माण कार्य यथा समुचित पेयजल, प्रकाश, विद्युत व्यवस्था, आंतरिक क्षेत्र में पक्की सड़के, नालियो, मुखय सडके, सामाजिक कार्यक्रम समारोह हेतु सामुदायिक भवनो आदि…