म.प्र अनुसूचित जाति बस्ती विकास, मजरे टोलो का विद्युतीकरण योजना नियम 2018
अनुसूचित जाति बहुल्य बस्ती.- ऐसे ग्रामो/बस्ती/वार्डो/मजरे/टोलो/पारों जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंखया कुल जनसंखया का 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे बस्तीयो/मजरे/टोलो का विधुतीकरण,
लाभार्थी:
अनुसूचित जाति बहुल्य बस्ती.- ऐसे ग्रामो/बस्ती/वार्डो/मजरे/टोलो/पारों जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंखया कुल जनसंखया का 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। तथा जिनमें विधुत नही पहुची है उन बस्तीयो/मजरे टोलो के विधुतीकरण हेतु कार्यो के चयन होने के उपरांत चयनित कार्य एजेन्सी/विधुत वितरण कंपनी के द्वारा कार्यो का प्राक्कलन तैयार किया जावेगा एवं पदद अधिकरो की सीमा में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी ।
लाभ:
अनुसूचित जाति बहुल्य बस्ती ग्रामो/बस्ती/वार्डो/मजरे टोलो/पारों में विधुतीकरण
आवेदन कैसे करें
विधुती विहिन ग्राम/बस्ती/वार्डो/मजरे टोलो/पारों के निवासीयो के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। अथवा अन्य दूसरी एजेन्सी के द्वारा भी उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव दिये जा सकते है।