योजनाएं
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरो पर सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना लागू की गई हैं ।
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारो को तुरंत राहत पहुंचाना हैं, जो अपनी निर्धनता एवं असहायत अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं, और जिन्हें तत्संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत् से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नही हो ।
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो पर अत्याचार अपराध करने का निवारण करने हेतु ऐसे अपराधो के विचारण के लिए विशेष न्यायालयो का तथा ऐसे अपराधो से पीडित व्यक्ति को राहत देने और उनके पुर्नवास के लिए अधिनियम केन्द्र शासन द्वारा लागू किया गया हैं । अपराध की गंभीरता के आधार पर पृथक-पृथक राहत राशि का निर्धारण किया गया हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
इस योजना के तहत् दिनांक 23.07.2007 के पश्चात् नवविवाहित जोडो को 2.00 लाख रू. एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता हैं । अंतजरजातीय विवाह करने की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष की अवधि तक ही पुरस्कार हेतु दावा मान्य किया जावेगा । 01 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पात्रता स्वतः समाप्त हो जावेगी । विवाहित जोडो की उम्र विवाह योग्य तथा दो में से एक सवर्ण/पिछडा वर्ग तथा दूसरा…
माडा क्षेत्र
माडा क्षेत्र प्रभातपट्टन एवं मुलताई के 66 ग्रामो को सम्मिलित किया गया हैं । अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्ययिो का जीवन स्तर उठाने तथा इन ग्रामो में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् हितग्राहियो को कृषि, फलोद्यान, डेयरी विकास, सिंचाई उपकरण, स्टाप डेम, पेयजल, पुल, पुलिया एवं सी.सी.रोड इत्यादि कार्यो का लाभ दिया जाता हैं ।
अनुसूचित जनजाति/जाति बस्ती विकास योजना
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, इसी प्रकार ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम जिनकी आबादी का 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग हो, एवं कम से कम 20 परिवार अनुसूचित जाति निवासरत् हो, में अद्योसंरचना निर्माण कार्य यथा समुचित पेयजल, प्रकाश, विद्युत व्यवस्था, आंतरिक क्षेत्र में पक्की सड़के, नालियो, मुखय सडके, सामाजिक कार्यक्रम समारोह हेतु सामुदायिक भवनो आदि…
संविधान के अनुच्छेद 275(1) योजना
माडा परियोजना क्षेत्र प्रभातपट्टन के आदिवासी बाहुल्य चिन्हित 66 ग्रामो में अद्योसंरचना के कार्य जैसे स्टॉपडेम, पुल-पुलिया, डब्ल्यूबी.एम., सीमेंट रोड, आंगनवाडी, सामुदायिक भवन आदि निर्माण कार्य किये जाकर उन ग्रामो को विकसित करना हैं ।
म.प्र अनुसूचित जाति वर्ग के कृषको के कुओ तक विधुत लाईन का विस्तार योजना नियम 2018
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के भूमि धारक/सीमांत कृषक के खेतो में सिचाई सुविधा हेतु विधतु लाईन के विस्तार (पंपो के उर्जीकरण) के कार्य ।
म.प्र अनुसूचित जाति बस्ती विकास, मजरे टोलो का विद्युतीकरण योजना नियम 2018
अनुसूचित जाति बहुल्य बस्ती.- ऐसे ग्रामो/बस्ती/वार्डो/मजरे/टोलो/पारों जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंखया कुल जनसंखया का 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे बस्तीयो/मजरे/टोलो का विधुतीकरण,